Old Pension Scheme News बड़ी खुशखबरी..! पूरानी पेंशन कर्मचारियों के लिए फॉर्म हुआ जारी, इस तारीख से पहले जरुर भरे वरना नहीं मिलेगा पेंशन का लाभ देखे.

Old Pension Scheme News : बड़ी खुशखबरी..! पूरानी पेंशन कर्मचारियों के लिए फॉर्म हुआ जारी, इस तारीख से पहले जरुर भरे वरना नहीं मिलेगा पेंशन का लाभ देखे.

Old Pension Scheme News : पुरानी पेंशन का फॉर्मूला क्या होगा ये अभी तक किसी को नहीं पता. मुख्यमंत्री और वित्त विभाग के अधिकारियों ने इस पूरे मामले को गोपनीय रखा है.हिमाचल प्रदेश में 20 साल बाद पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली के लिए सोमवार को अधिसूचना जारी होने की संभावना कम है।

पुरानी पेंशन का लाभ के लिए जल्दी से भरें यह फॉर्म

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कैबिनेट बैठक की कार्यवाही से संबंधित दस्तावेज सामान्य प्रशासन सोमवार को वित्त विभाग को भेजेगा. वित्त विभाग इस पर राय लेने के लिए मामले को विधि विभाग को भेजेगा. कर्मचारियों को नई और पुरानी पेंशन योजना के बीच चयन करने का विकल्प भी दिया जाना है।

पुरानी पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करें?

पुरानी पेंशन योजना (ओएपी) के लिए आवेदन करने के लिए आपको संबंधित राज्य सरकार की वेबसाइट से आवेदन करना होगा। इस वृद्धावस्था पेंशन योजना (OAP) में राज्य और केंद्र दोनों सरकारें योगदान करती हैं। केंद्र सरकार की वृद्धावस्था पेंशन योजना (ओएपी) योजना 1994 से चल रही है।

सभी पात्र आवेदक जो इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करना चाहिए:

उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना आवेदन पत्र 2023 ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
चरण 1- उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट यानी sspy-up.gov.in पर जाएं।

चरण 2- होमपेज पर, विकल्प “ऑनलाइन आवेदन करें” बटन पर क्लिक करें।

चरण 3- नया पेंशनर पंजीकरण फॉर्म पृष्ठ स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।

 

चरण 4- अब आवश्यक विवरण दर्ज करें (सभी विवरण जैसे नाम, पिता/पति का नाम, जन्म तिथि, लिंग और अन्य जानकारी का उल्लेख करें) और दस्तावेज अपलोड करें।

चरण 5- पंजीकरण संख्या के साथ एक पंजीकरण पावती पर्ची स्क्रीन पर उत्पन्न होगी।

चरण 6- भविष्य के संदर्भ के लिए एक प्रिंटआउट लें।

चरण 7- आवेदन पत्र स्वचालित रूप से डीएसडब्ल्यूओ/डीपीओ/डीएचडब्ल्यूओ को भेजा जाएगा

चरण 8- आपको आवेदन पत्र जमा करने की तारीख से एक महीने के भीतर इसे डीएसडब्ल्यूओ/डीपीओ/डीएचडब्ल्यूओ कार्यालय में भौतिक रूप से जमा करना होगा।